छत्तीसगढ़

खनिजों के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण पर रोक लगाने टीम गठित

कबीरधाम जिले में रेत और अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण की रोकथाम के लिए कवायद शुरू हो गई है। अवैध कार्यों में लिप्त लोगों व संस्थाओं को चिह्नांकित करने निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर खनिज अधिकारियों की टीम भी बनाई गई है। पिछले दिनों कलेक्टर जन्मेजय महोबे की अध्यक्षता में जिले के पट्टेदारों, वाहन मालिकों के साथ पुलिस, राजस्व व परिवहन अधिकारियों की बैठक हुई।

जिले में विगत वर्षों में अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन व अवैध भंडारण में संलिप्त व आदतन व्यक्तियों को चिह्नांकित करने की कार्रवाई की जा रही है। अवैध उत्खनन, परिवहन करते हुए पाए जाने पर उनके विरूद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा- 21 (1), धारा- 21 (2) के तहत 2 वर्ष का कारावास व 5 लाख रुपए तक अर्थदंड का प्रावधान होना बताया। वहीं प्रत्येक दिन के लिए अर्थदंड 50 हजार रुपए प्रावधानित से दंडित किया जा सकता है। बैठक में अपर कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन, एएसपी हरीश राठौर, आरटीओ मोहन साहू समेत जिले के पट्टेदार, वाहन मालिक उपस्थित थे।

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 में निहित प्रावधानों के बारे में बताया। अधिनियम की विभिन्न धारा-4 (1), धारा- 4 (1क), धारा- 21 (1), धारा- 21 (2), धारा-21 (3), धारा- 21 (4), धारा- 21 (4क),धारा- 21 (5), धारा- 22, धारा- 23 (क) में किए गए प्रावधानों से अवगत कराया। बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन करते हुए पाए जाने पर उनके विरूद्ध कारावास व 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

खनन… संलिप्त लोगों को कर रहे चिह्नांकित विगत वर्षों में अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन और अवैध भंडारण में संलिप्त व आदतन व्यक्तियों को चिह्नांकित करने की कार्रवाई की जा रही है। आदतन व्यक्ति द्वारा पुनः अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन व अवैध भंडारण किए जाने पर प्रकरण अनिवार्य रूप से धारा-22 अनुसार सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने सभी पट्टेदार और परिवहन संघ को सुरक्षा के सभी मापदंडों का पालन करते खनिज उत्खनन व परिवहन करने निर्देश दिए हैं।

Ankita Sharma

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