दीपावली पर पटाखा दुकानों के लिए जारी हुई सुरक्षा एडवायजरी, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई


कवर्धा । दीपावली पर्व के दौरान जिले में पटाखा दुकानों में आग से बचाव और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा एसडीआरएफ मुख्यालय रायपुर द्वारा विस्तृत एडवायजरी जारी की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा, उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी, नगर सेना ने बताया कि सभी स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानें अज्वलनशील सामग्री, जैसे टिन शेड इत्यादि से निर्मित हों। कपड़ा, बांस, रस्सी या टेंट जैसी ज्वलनशील वस्तुओं से बनी दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी। दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी अनिवार्य है, और एक दुकान के सामने दूसरी दुकान नहीं लगाई जाएगी।
प्रकाश व्यवस्था में तेल का दीया, गैस लैम्प या खुली बिजली बत्ती का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। किसी भी दुकान के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी। विद्युत तारों में खुले जोड़ (ज्वाइंट) नहीं होने चाहिए, और प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर का उपयोग आवश्यक है, ताकि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो सके।
उन्होंने बताया कि दुकानें ट्रांसफार्मर के पास या हाई टेंशन पावर लाइन के नीचे नहीं लगाई जाएँगी। प्रत्येक दुकान में कम से कम 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसकी मारक क्षमता छह फीट होती है। साथ ही 200 लीटर पानी से भरे ड्रम और बाल्टियाँ भी उपलब्ध कराना आवश्यक है।
दुकानों के सामने किसी भी वाहन, विशेषकर बाइक या कार की पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस के आपातकालीन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएँ, ताकि किसी भी स्थिति में त्वरित मदद मिल सके। साथ ही अग्निशमन वाहनों के आने-जाने के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने समस्त पटाखा विक्रेताओं से अपील की है कि वे एडवायजरी में दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। प्रशासन ने कहा है कि “सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियामावली 2021 के तहत कार्यवाही की जाएगी।”
