अपराध (जुर्म)कबीरधाम (कवर्धा)छत्तीसगढ़

गुरु-शिष्य के संबंधों को भी दूषित करने वाले शिक्षक को मिली 20 साल कैद की सजा

5वीं की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजकर करता था परेशान, स्कूल से छुट्टी के बाद कमरे में किया था दुष्कर्म

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कवर्धा। जिला न्यायालय में शनिवार को पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोष साबित होने पर एक शिक्षक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी का नाम कुंजबिहारी पिता भजराम हाठिले (42 वर्ष) है। वह स्कूल में पढ़ने वाली 5वीं की छात्रा पर बुरी नजर रखता था। उसे अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करता था यही नहीं, स्कूल से छुट्टी के बाद अलग कमरे में उसके साथ गलत काम किया।

कोर्ट ने अपने फैसले में मामले पर कड़ी टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी कुंजबिहारी ने शिक्षक होते हुए स्कूल परिसर में नाबालिग छात्रा के साथ न सिर्फ घिनौना कृत्य किया है, बल्कि गुरु-शिष्य के संबंधों को भी दूषित किया है। यही नहीं, शिक्षा के मंदिर के माहौल को भी दूषित किया है। यदि विद्या के मंदिर में शिक्षक ही बच्चों के साथ ऐसा करने लगेंगे, तो समाज में बच्चे कहां सुरक्षित होंगे।उल्लेखनीय है कि यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इसकी जांच में सक्रियता दिखाई। पुख्ता साक्ष्य भी जुटाए।

गौरतलब है कि मामला फरवरी 2023 में सामने आया। आरोपी शिक्षक कुंजबिहारी हाठिले वार्ड- 17 रायपुर बायपास रोड कवर्धा का रहने वाला है। वह पिपरिया थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल जैतपुरी में शिक्षक के पद पर पदस्थ था। इस दौरान अपनी ही स्कूल की कक्षा 5वीं की 13 वर्षीय छात्रा को मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करता था। यह सिलसिला दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक चलता रहा। यही नहीं, जनवरी 2023 में स्कूल से छुट्टी के बाद पीड़ित छात्रा को अलग कमरे में ले गया, जहां उसके साथ गंदा काम किया।

मामले में कॉल डिटेल और अश्लील मैसेज खंगाले गए आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आरोपी के मोबाइल को जब्त किया। वहीं घटना अवधि (1 दिसंबर 2022 से 22 फरवरी 2023 तक) आरोपी व पीड़ित छात्रा के मोबाइल कॉल डिटेल की जांच की गई। आरोपी शिक्षक के भेजे गए अश्लील मैसेज का स्क्रीन शॉट लिया गया। इसे बतौर सबूत कोर्ट में पेश किया गया। पॉक्सो कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी कुंजबिहारी हाठिले को 20 साल सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगताई जाएगी।

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News Desk

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