गिरफ्तारी के बाद से लगातार बढ़ रही चैतन्य बघेल की रिमांड अवधि


रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड को कोर्ट ने 14 दिन और बढ़ा दिया है। अब वे 31 अगस्त तक जेल में रहेंगे। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनसे पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड की मांग करते हुए कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया है। कोर्ट इस पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।
शराब घोटाले में गिरफ्तारी
ज्ञात हो कि 18 जुलाई की सुबह ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर पर छापा मारा था। छापेमारी और पूछताछ के बाद ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर रायपुर लाया। उनकी गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी और हंगामा किया।
रिमांड का सिलसिला
गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने ईडी को पहली बार 5 दिन की रिमांड दी थी। 22 जुलाई को रिमांड खत्म होने पर ईडी ने आगे रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 4 अगस्त को दूसरी पेशी में उनकी रिमांड 14 दिन के लिए और बढ़ाई गई। 18 अगस्त को तीसरी बार पेशी हुई और अब उन्हें फिर से 31 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।