
रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आवासीय और व्यवसायिक भवनों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब हाउसिंग बोर्ड के मकान फ्री होल्ड नहीं होंगे, जिससे भवन खरीदने वालों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल सकेगा। हाउसिंग बोर्ड ने फ्री होल्ड की प्रक्रिया पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
यह प्रक्रिया 2020 में कांग्रेस शासन के दौरान शुरू की गई थी, लेकिन अब इसमें आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे रोक दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, फ्री होल्ड के बाद नामांतरण में भूमि स्वामी का नाम तो दर्ज हो जाता है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरीके से “कृषि अथवा शासकीय भूमि” दर्शित हो जाती है। इससे हितग्राहियों को भूमि उपयोग के पुर्ननिर्धारण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अतिरिक्त प्रीमियम, उपकर और अर्थदंड का भुगतान करना पड़ रहा है।