HC ने CGPSC को दिए निर्देश, RTI के तहत 2005 की मुख्य परीक्षा की सभी आंसर शीट दें
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ — हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) को 2005 की मुख्य परीक्षा के सभी सात विषयों की आंसर शीट सूचना के अधिकार (RTI) के तहत देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति बीडी गुरु की एकल पीठ ने इस मामले की याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार याचिकाकर्ता आंसर शीट प्राप्त करने का हकदार है।
मामला 2005 की परीक्षा देने वाले प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव द्वारा दायर की गई RTI अर्जी से संबंधित है। श्रीवास्तव ने अपनी आंसर शीट की कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था, जिसे CGPSC के जनसूचना अधिकारी ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की, जिसने 2015 में CGPSC को आंसर शीट देने का आदेश दिया। CGPSC ने इस आदेश को चुनौती दी और मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया।
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय दिया कि श्रीवास्तव को आंसर शीट की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों का हवाला देते हुए CGPSC को आंसर शीट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और याचिका को निस्तारित कर दिया।