

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जुलाई की शुरुआत महंगाई की मार के साथ हुई है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुकी है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर घरेलू, गैर-घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
घरेलू उपभोक्ताओं को देना होगा ज्यादा भुगतान
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 10 से 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब हर महीने का बिजली बिल पहले की तुलना में ज्यादा आएगा। इसके साथ ही, गौशालाएं, स्टे-होम्स और बस्तर, सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में आने वाले आवासों को घरेलू उपभोक्ता श्रेणी में शामिल किया गया है। घरेलू श्रेणी में लिए गए अस्थायी कनेक्शनों पर पहले की तरह 1.5 गुना दर नहीं, बल्कि अब 1.25 गुना टैरिफ लागू होगा, जिससे आंशिक राहत मिलेगी।
गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी बढ़ा बोझ
गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। ऑफसेट प्रिंटर्स और प्रिंटिंग प्रेस को अब LV-2 से हटाकर LV-5 श्रेणी में रखा गया है। इन उपभोक्ताओं के लिए भी अस्थायी कनेक्शन पर टैरिफ को 1.5 गुना से घटाकर 1.25 गुना कर दिया गया है।
अगस्त से मिलेगा बढ़ा हुआ बिल
नई दरें लागू हो चुकी हैं, और उपभोक्ताओं को अगस्त महीने से इन बढ़ी हुई दरों के अनुसार बिजली बिल मिलेगा। बिजली कंपनियों का कहना है कि बढ़ती उत्पादन लागत और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के कारण दरें बढ़ानी पड़ी हैं।