कबीरधाम (कवर्धा)कवर्धासमाचार

Right to Education Act के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निजी विद्यालयों के संस्था प्रमुखों की बैठक सम्पन्न, आर.टी.ई. पोर्टल से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारणी भी जारी

कवर्धा। जिला प्रशासन कवर्धा द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (Right to Education Act) के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी वाई.डी. साहू की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई, जिसमें कवर्धा शहर एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के कुल 25 निजी विद्यालयों के संस्था प्रमुखों ने भाग लिया। बैठक में अशासकीय (निजी) विद्यालयों को अधिनियम में निहित विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रवेश स्तर की कक्षा में 25% आरक्षित सीटों का पालन अनिवार्य

श्री साहू ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि सभी निजी विद्यालयों को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की प्रवेश स्तर की कक्षा (एंट्री क्लास) में कुल सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग (EWS & DG) के बच्चों हेतु आरक्षित करना अनिवार्य होगा। यह अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

आरक्षित सीटों की पारदर्शिता हेतु प्रकटीकरण आवश्यक

बैठक में यह भी कहा गया कि प्रत्येक विद्यालय को आरक्षित सीटों की स्थिति का प्रकटीकरण (Disclosure) आरटीई पोर्टल एवं अपनी वेबसाइट पर करना होगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी पात्र अभिभावक जानकारी के अभाव में अवसर से वंचित न रह जाए।

द्वितीय लॉटरी प्रक्रिया की रूपरेखा पर चर्चा

आरटीई के अंतर्गत प्रथम चरण के बाद खाली रह जाने वाली सीटों को भरने के लिए द्वितीय लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। विभागीय समय-चक्र के अनुसार लॉटरी प्रक्रिया का संचालन होगा, जिसके लिए विद्यालयों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए।

शुल्क प्रतिपूर्ति के दावे समय पर प्रस्तुत करें

प्राइवेट स्कूलों को आरटीई के तहत नामांकित बच्चों की पढ़ाई के बदले शासन द्वारा दी जाने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। सभी विद्यालयों को समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना दावा प्रस्तुत करने को कहा गया, जिससे विलंब न हो।

ड्रॉपआउट छात्रों की वर्षवार जानकारी अनिवार्य

बैठक में एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दिलाया गया, जिसमें सभी अशासकीय विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से 2024-25 तक आरटीई के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों में से ड्रॉपआउट छात्रों की वर्षवार सूची प्रस्तुत करने को कहा गया है। इससे बच्चों के बीच शिक्षा निरंतरता के स्तर का आकलन किया जा सकेगा।

पिछले 5 वर्षों की फीस वृद्धि का विवरण मांगा गया

छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के तहत, सभी निजी विद्यालयों से विगत पांच वर्षों की सत्रवार फीस वृद्धि का विवरण मांगा गया है। यह कदम शिक्षा में पारदर्शिता लाने और अभिभावकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ रोकने की दिशा में है।

विद्यालय परिसर में सामग्री विक्रय पर प्रतिबंध

जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोई भी विद्यालय परिसर में गणवेश, पाठ्यपुस्तक, टाई-बेल्ट, स्टेशनरी इत्यादि का विक्रय नहीं करेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सभी संस्था प्रमुखों से प्रमाण पत्र भी लिए जाएंगे कि उनके विद्यालय में ऐसा कोई व्यवसायिक कार्य नहीं किया जा रहा।

विद्यालयों में सूचना बोर्ड एवं वेबसाइट पर जानकारी अनिवार्य

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशों के अनुरूप, प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने परिसर में 4×8 फीट का सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही विद्यालय की वेबसाइट पर भी सभी आरटीई से संबंधित जानकारी सार्वजनिक रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

बस्ते के बोझ पर कड़ा रुख

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बच्चों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बस्ते के बोझ जैसे संवेदनशील विषय पर भी बैठक में चर्चा की गई। सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया कि वे बच्चों पर अतिरिक्त बोझ न डालें और निर्धारित गाइडलाइन का पालन करें।

आरटीई पोर्टल से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारणी घोषित

लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर द्वारा आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत वर्ष 2025-26 हेतु ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारणी जारी की गई है। प्रवेश प्रक्रिया के तहत छात्र पंजीयन / आवेदन: 01 जुलाई से 12 जुलाई 2025, दस्तावेज जांच एवं त्रुटि सुधार: 02 जुलाई से 19 जुलाई 2025, लॉटरी एवं सीट आबंटन: 22 जुलाई से 23 जुलाई 2025, विद्यालय में दाखिला: 25 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक होगी। इससे पूर्व जिले के सभी निजी विद्यालयों का पंजीयन, छात्र संख्या की प्रविष्टि एवं सीटों का सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

Ankita Sharma

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