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कार्यपालन अभियंता के तबादला आदेश को हाई कोर्ट ने किया रद्द
कोरबा। नगर निगम के कार्यपालन अभियंता एके शर्मा का तबादला आदेश हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने हाल ही में प्रदेश के नगरीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों की तबादला सूची जारी की थी, जिसमें कार्यपालन अभियंता शर्मा का तबादला बिलासपुर नगर निगम कर दिया गया था। शर्मा मार्च में रिटायर होने वाले हैं और उनका कार्यकाल केवल 6 महीने का ही बचा है। इस कारण उन्होंने तबादला आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को जज ने सुनवाई के बाद उनके तबादला आदेश को रद्द कर दिया।