रायपुर। जो व्यापारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के दायरे में आते हैं, उनके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए GST वार्षिक रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। अगर इस तिथि तक रिटर्न दाखिल नहीं किया गया, तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
- जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से कम और 5 करोड़ से अधिक है, उन्हें 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा।
- वहीं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उन पर 50 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा।
विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 का लाभ 31 दिसंबर तक
राज्य GST विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 27,500 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा है। अभी तक लगभग 13,000 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं, जबकि 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली बाकी है।
इसके अलावा, विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 का लाभ उठाने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है।