गणेश उत्सव को लेकर प्रशासन की सख्त गाइडलाइन, बिना अनुमति पंडालों पर कार्रवाई


रायपुर। गणेश चतुर्थी की तैयारियों के बीच जिला प्रशासन ने उत्सव को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पंडाल लगाने से पहले संबंधित समितियों को अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति लगाए गए पंडालों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
ध्वनि यंत्रों पर सख्ती
प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद DJ और लाउडस्पीकर सहित किसी भी प्रकार के ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही प्रत्येक पंडाल में सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
झांकियों का निर्धारित मार्ग
गणेश विसर्जन और झांकियों के लिए प्रशासन ने तय मार्ग घोषित किया है। झांकियां शारदा चौक से शुरू होकर महादेवघाट तक जाएंगी। प्रमुख पड़ाव होंगे – शारदा चौक, जयस्तंभ, मालवीय रोड, कोतवाली चौक, सदरबाजार, सत्तीबाजार, कंकालीपारा, पुरानी बस्ती थाना, लीलीचौक, लाखेनगर और रायपुरा। शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक के बीच झांकियों की अनुमति नहीं होगी।
विसर्जन सिर्फ महादेवघाट कुंड में
इस बार सभी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन केवल महादेवघाट कुंड में ही किया जाएगा। समितियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि झांकियों की ऊंचाई बिजली तारों से सुरक्षित दूरी पर रहे। साथ ही, जनरेटर और वायरिंग की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो।
NGT के नियमों का पालन आवश्यक
प्रशासन ने समितियों को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। सभी समितियों को अपने स्वयंसेवकों और सदस्यों की सूची नजदीकी थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा, विसर्जन के दौरान छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भीड़ से दूर रखने की सलाह दी गई है।