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सीसीपीए ने श्रीराम ग्रुप के आईएएस कोचिंग पर लगाया 3 लाख रुपये का जुर्माना, भ्रामक विज्ञापन का आरोप

नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने श्रीराम ग्रुप के आईएएस कोचिंग संस्थान पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई संस्थान द्वारा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम को लेकर किए गए भ्रामक विज्ञापन के कारण की गई है। सीसीपीए ने संस्थान को तत्काल प्रभाव से भ्रामक विज्ञापन बंद करने का आदेश भी जारी किया है।

सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने पाया कि श्रीराम ग्रुप ने अपने विज्ञापनों में 200 से अधिक सफल उम्मीदवारों के चयन का दावा किया था, जबकि वास्तविक चयन की संख्या 171 थी। इनमें से अधिकांश उम्मीदवारों ने संस्थान के कोर्स नहीं किए थे, बल्कि मुफ्त कार्यक्रमों या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत सफल हुए थे।

श्रीराम ग्रुप के आईएएस कोचिंग संस्थान ने अपने विज्ञापनों में यह छिपाया कि उन्होंने जिन उम्मीदवारों को सफलता दिलाने का दावा किया, उनमें से अधिकांश ने संस्थान के कोर्स के बजाय मुफ्त में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया था। इससे उपभोक्ताओं को गलतफहमी हुई कि वे भी सफल हो सकते हैं यदि वे संस्थान के सशुल्क कोर्स में शामिल होते हैं।

सीसीपीए ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए विज्ञापनों में सटीक और ईमानदार जानकारी का होना आवश्यक है। निधि खरे ने कहा, “विज्ञापन में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा होना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सही निर्णय लेने में मदद मिल सके। भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ताओं को धोखा देने और उनके अधिकारों का उल्लंघन करने का काम करते हैं।”

इस प्रकार की कार्रवाइयों से उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि वे सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें और किसी भी झूठे विज्ञापन से प्रभावित न हों।

Ankita Sharma

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