
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने 26 अगस्त 2024 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन राज्यभर में मदिरा की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश के सभी जिलों में देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे।
आदेश के तहत, लाइसेंसी और गैर-लाइसेंसी दोनों प्रकार के स्थानों पर शराब की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि गैर-लाइसेंसीकृत स्थानों पर भी शराब की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मदिरा का जब्तीकरण और आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
शासन ने सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अवैध मदिरा की बिक्री पर नजर रखने के लिए जिला कार्यालयों, संभागीय और राज्य स्तरीय उड़दस्ता और विशेष जांच दल भी गठित किए जाएंगे, जो जिले में स्थित शराब के अवैध संकलन स्थलों की जांच करेंगे।