कबीरधाम: तीन दिवसीय अपराधअन्वेषण कार्यशाला का समापन, वरिष्ठ आरक्षकों को नई धाराओं पर मिला प्रशिक्षण
कबीरधाम जिले में तीन दिवसीय अपराध अन्वेषण कार्यशाला का प्रथम चरण आज, 29 अगस्त 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यशाला का आयोजन पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन में किया गया, जिसमें जिले के उन वरिष्ठ आरक्षकों ने भाग लिया, जिन्हें क्रमोन्नत वेतनमान मैट्रिक्स-6 प्राप्त हुआ है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अपराधों की विवेचना के लिए तैयार करना था।
इस कार्यशाला में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 17 में उल्लेखित धाराओं के तहत अपराधों की जांच और उनसे संबंधित कार्यवाहियों पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रथम दिन, 27 अगस्त 2024 को, निरीक्षक श्री कमल कांत शुक्ला ने वरिष्ठ आरक्षकों को मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125(A), 126(2), 127(2), 127(3), 127(5), 134, 135, 146 के तहत होने वाली कार्यवाहियों के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा, सहायक उप निरीक्षक श्री कौशल साहू ने लोक शांति और मिथ्या साक्ष्य से संबंधित अपराधों के विषय में जानकारी दी।
द्वितीय दिन, सहायक उप निरीक्षक श्री रघुवंश पाटिल और पंचराम वर्मा ने संपत्ति से संबंधित अपराधों और उनकी धाराओं पर चर्चा की। वहीं, उप निरीक्षक विनोद खंडे ने लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्ठता और सदाचार प्रभाव डालने वाले अपराधों की विवेचना पर जोर दिया।