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Budget session of CG Legislative Assembly: 23 फरवरी से शुरू होगा सत्र…24 फरवरी को पेश होगा बजट

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पत्रकार वार्ता में सत्र की विस्तृत रूपरेखा और कार्यसूची की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बजट सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं।
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सत्र की शुरुआत सोमवार, 23 फरवरी को सुबह 11:05 बजे राज्यपाल रामेन डेका के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा 25 फरवरी को की जाएगी। अभिभाषण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी से किया जाएगा।

24 फरवरी को पेश होगा वर्ष 2026-27 का बजट

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी 24 फरवरी 2026 को दोपहर 12:30 बजे वित्तीय वर्ष 2026-27 का आय-व्ययक (बजट) प्रस्तुत करेंगे। बजट भाषण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन रायपुर और आकाशवाणी रायपुर से किया जाएगा।

बजट पर सामान्य चर्चा 26 और 27 फरवरी को होगी। इसके बाद 9 से 17 मार्च तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा निर्धारित की गई है।

17 मार्च को विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन किया जाएगा, जबकि 18 मार्च को विनियोग विधेयक पर चर्चा और पारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

दो महत्वपूर्ण विधेयक होंगे पेश

सत्र के दौरान दो महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रस्तुत किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है—

  1. छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026

  2. छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2026

इन विधेयकों को लेकर सत्र के दौरान राजनीतिक बहस और चर्चा की संभावना जताई जा रही है।

प्रश्नों और प्रस्तावों की बड़ी संख्या

विधानसभा सचिवालय को अब तक कुल 2813 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 1376 तारांकित प्रश्न शामिल हैं।

इसके अलावा:

  • 61 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

  • नियम 139 के अंतर्गत 1 अविलंबनीय लोक महत्व विषय

  • 13 अशासकीय संकल्प

  • 9 शून्यकाल सूचनाएं

  • 112 याचिकाएं

भी प्राप्त हुई हैं।

पूर्व सदस्य को श्रद्धांजलि

सत्र के दौरान अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य दीनदयाल सिंह पोर्ते के निधन का उल्लेख भी किया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि बजट सत्र के दौरान वित्तीय, विधायी और जनहित से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। सरकार और विपक्ष के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक बहस की संभावना है, जिससे राज्य की नीतिगत दिशा तय होगी।

R.O. No. : 13538/ 53
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