छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: पुलिस भर्ती में ऊंचाई-सीना मापदंड में छूट, वाहनों पर 50% रोड टैक्स पर अहम फैसले
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, पंचायत राज अधिनियम, नगर पालिक अधिनियम और जीएसटी संशोधन विधेयकों को स्वीकृति
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया।
अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए पुलिस भर्ती में छूट
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती प्रक्रिया में एक बार के लिए छूट दी जाएगी।
डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर
राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एम.ओ.यू. करने का निर्णय लिया गया। इससे दुग्ध संकलन और प्रसंस्करण में वृद्धि होगी और प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलेगा।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना का अनुमोदन किया। इसके तहत राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए शत-प्रतिशत यात्रा व्यय और खेल उपकरण की सुविधा दी जाएगी।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान की कस्टम मिलिंग और समर्थन मूल्य पर निर्णय
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष धान के निराकरण और कस्टम मिलिंग के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। मंत्रिपरिषद ने कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रूपए करने का निर्णय लिया।
राज्य कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक का अनुमोदन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और अन्य संबंधित विधेयकों में संशोधन के लिए विधेयकों के प्रारूप का अनुमोदन किया।
वाहन टैक्स पर 50 प्रतिशत छूट की घोषणा
राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाइफटाइम रोड टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।