छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ रिटायर शिक्षकों को ग्रेच्युटी राशि की भुगतान मामले में हाईकोर्ट ने की सुनवाई

बिलासपुर । अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों से रिटायर होने वाले शिक्षकों की ग्रेच्युटी का भुगतान करने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी, न कि राज्य सरकार की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट  high court की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ की गई अपील पर यह फैसला दिया है। निजी स्कूल प्रबंधकों की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कई अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें मांग की गई थी कि इन संस्थाओं से रिटायर होने वाले शिक्षकों की ग्रेच्युटी का भुगतान राज्य सरकार करे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में 6 मार्च 2020 को फैसला दिया था। BJP नेता ने की पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग, बताया वजहसिंगल बेंच ने भुगतान के लिए राज्य सरकार को उत्तरदायी माना था।

इसके खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की गई थी। इसमें बताया गया कि वेतन का शत-प्रतिशत भुगतान शासन की ओर से इन संस्थानों को दिया जाता है। संसद में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 2009 में संशोधन किया था जो 16 सितंबर 2019 से लागू है। इसमें शैक्षणिक संस्थानों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने की जिम्मेदारी दी गई है। जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय अग्रवाल ने शासन की अपील स्वीकार करते हुए 3 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2013 के बीच रिटायर शिक्षकों को ग्रेच्युटी राशि का भुगतान निजी शिक्षण संस्थान 6 सप्ताह के भीतर करें।

Ankita Sharma

shatabditimes.page बदलते भारत की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ पोर्टल है। सबसे सटिक और सबसे तेज समाचार का अपडेट पाने के लिए जुडिए रहिये हमारे साथ.. shatabditimes.page के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें. https://whatsapp.com/channel/0029VaigAQIInlqOSeIBON3G
Back to top button