कबीरधाम (कवर्धा)कवर्धा

मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पहले और 04 जून मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित

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कवर्धा। लोकसभा निर्वाचन 2024 के समय मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से अर्थात् 24 अप्रैल 2024 को शाम 6 बजे से मतदान दिनांक 26 अप्रैल 2024 को (संपूर्ण दिवस) तक जिले में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्यभंडारण भाण्डागार तथा एफ.एल.3 (ग) पर्यटन बार को बंद रखने शुष्क अवधि घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय अटल नगर रायपुर से जारी निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जिले के समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं भंडारण भाण्डागारों को जिले में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्यभंडारण भाण्डागार तथा एफ.एल.3 (ग) पर्यटन बार को सील बंद करना एवं मदिरा के क्रय-विक्रय, मादक पदार्थो के अवैध रूप से विनिर्माण, परिवहन, संग्रहण और धारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाये।

04 जून मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय अटल नगर रायपुर से जारी निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 04 जून 2024 को मतगणना स्थल के समीपस्थ देशी-विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि मतगणना स्थल के समीपस्थ जिले में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान कवर्धा टाउन, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान मवेशी बाजार एवं मद्यभंडारण भाण्डागार को मतगणना दिनांक 04 जून को संपूर्ण दिवस पूर्णतः बंद रखे जाने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

News Desk

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