मृतक के निकटतम वारिसानों और घायलों को आर्थिक सहायता राशि वितरण किया गया
मृतकों एवं घायल तेन्दूपत्ता संग्रहकों को भी मिलेगी नियमानुसार आर्थिक सहायता राशि
कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखण्ड के कुकदूर तहसील के अंतर्गत ग्राम बाहपानी बंजारी घाट में पीकअप वाहन के साथ हुए भीषण सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुए 19 ग्रामीणांं वारिसानों और घायल हुए 16 ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ शासन समान्य प्रशासन विभाग के अनुसार 19 मृतक के निकतटम वारिसानों को 25-25 हजार रूपए की दर से कुल 4 लाख 75 हजार रूपए और घायल हुए 16 व्यक्तियों को दस-दस हजार रूपए कुल एक लाख 60 हजार रूपए स्वीकर कर राशि प्रदान की गई है।
पंडरिया राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने राशि स्वीकृत एवं प्रदान कर रिपोर्ट कलेक्टर जनमेजय महोबे के दी है। इसके अलावा वन मंडलाअधिकारी शशि कुमार ने बताया की तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी मृत्यु तिथि को आयु 18 वर्ष से अधिक किंतु 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदाय किया जाएगा तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रूपए अतिरिक्त प्रदाय किया जाएगा।
दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 2 लाख रूपए तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 1 लाख रूपए. अनुदान राशि दी जाएगी। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु जिसकी आयु मृत्यु तिथि को 50 वर्ष पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो कि, सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को राशि 30,000 रूपए. तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जाएगी तथा पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 75 हजार रूपए और आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 37 हजार रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदाय किया जाएगा। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के अतिरिक्त सदस्य की मृत्यु होने पर 12 हजार रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदाय किया जाएगा।
एसडीएम पंडरिया ने रिपोर्ट में बताया कि 20 मई को जिले के कुकदूर तहसील अंतर्गत ग्राम बाहपानी बंजारी घाट में यात्रियों से भरी एक पिकअप वाहन सड़क दुघर्टना होर खाई में गिर गई थी। जिसमें वाहन में 35 लोग सवार थे,जिसमें 19 व्यक्तियों की मृत्यु हुइ है और 16 ग्रामीणजन घायल हुए है।
जिला प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घायलां को एम्बूलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पंडरिया एवं कुकदूर भेजा गया था तथा शव वाहन के माध्यम से मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पंडरिया भेजा गया। पीकअप वाहन क्रमांक सीसी 09 जेडी 5670 थी। कुकदूर थाना में धारा भारतीय दंड सहिता 1860 की धारा 279 ,337, 304 मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 66, 192 दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
वाहन चालक का नाम धनउ यादव ग्राम दमगढ कर रहने वाला है। वाहन स्वामी राम कृष्ण साहू पिता राधेश्याम साहू ग्राम कुई कुकदूर तहसील कुकदूर जिला कबीरधाम को गिरफ्तार किया गया है।