महासमुंद। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. आलोक द्वारा जनपद पंचायत सरायपाली से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, ग्राम पंचायत कोटद्वारी के सचिव वृन्दावन बांक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रतिवेदन में बताया गया कि 08 नवंबर 2024 को सचिव वृन्दावन बांक कार्यालयीन समय में अनुपस्थित थे और उनका शराब सेवन करते हुए फोटो वायरल हुआ है। इसके अलावा, वे शराब के नशे में कार्यालयीन समय में सड़क पर घूमते पाए गए, जिससे कार्यालय की छवि धूमिल हुई है।
वृन्दावन बांक का यह आचरण कर्तव्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 का उल्लंघन है। इसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत महासमुंद रहेगा, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।