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पंचायत सचिव पर 25 हजार का जुर्माना

जांजगीर। ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव माखन सिंह जोगी पर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी समय पर न देने के कारण की गई। नरियरा निवासी मुकेश कुमार कैवर्त ने 28 जनवरी 2021 को पंचायत में चल रहे निर्माण कार्यों और अन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे 30 दिनों में देना अनिवार्य था।

पंचायत सचिव माखन सिंह जोगी ने जानकारी देने में 13 माह की देरी की और फिर भी पूरी जानकारी नहीं दी। इस पर मुकेश ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में अपील की। आयोग ने सचिव को 16 मार्च 2022, 23 अगस्त 2022, 25 अगस्त 2023, और 3 जुलाई 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किए, लेकिन सचिव द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसके बाद, राज्य सूचना आयुक्त ने सचिव पर जुर्माना लगाते हुए जनपद पंचायत अकलतरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आदेश दिया कि सचिव से यह राशि वसूल कर निर्धारित कोष में जमा कराई जाए।

News Desk

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