त्रुटिपूर्ण आदेश: पांडातराई में अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं हुई वोटिंग
त्रुटिपूर्ण आदेश को आधार बना स्टे लेने लगाई याचिका


- त्रुटिपूर्ण आदेश को आधार बना स्टे लेने लगाई याचिका
नगर पंचायत पांडातराई के अध्यक्ष फिरोज खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को मतदान होना था। लेकिन त्रुटिपूर्ण आदेश के चलते वोटिंग निरस्त हो गई। मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने अब कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए नई तिथि जारी कर मतदान कराने का आदेश कलेक्टर को दिया है।
दरअसल, 3 अक्टूबर को आदेश जारी कर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए 13 अक्टूबर का दिन तय किया था, जिसे कोर्ट ने नपं अधिनियम के तहत दोषपूर्ण माना। नपं अधिनियम का अनिवार्य नियम है कि मतदान तिथि के 10 दिन पूर्व सूचना पत्र जारी किया जाना चाहिए। लेकिन उक्त नियम का पालन नहीं हुआ। आदेश जारी करने की तिथि और मतदान की तिथि को छोड़ दें, तो वोटिंग के लिए 10 दिन की बजाय मात्र 9 दिन का समय दिया गया। इसे हाईकोर्ट ने त्रुटिपूर्ण माना और 3 अक्टूबर को जारी कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया है। कवर्धा. नपं पांडातराई में अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं हुई वोटिंग। 5 अक्टूबर को प्रकाशित खबर।
अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने त्रुटिपूर्ण आदेश निकाला गया। इसे आधार बनाकर फिरोज खान ने हाईकोर्ट में स्टे याचिका लगा दिया था। वहीं इससे पहले पार्षदों ने वकील के जरिए अपना पक्ष रखने केविएट याचिका दायर की थी, जिस पर गुरुवार 12 अक्टूबर को सुनवाई हुई, जहां फिरोज की स्टे याचिका को खारिज की गई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को होने वाले मतदान को निरस्त करते हुए, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए नया तिथि जारी कर मतदान कराने निर्देशित किया है।
अविश्वास प्रस्ताव पर दो अलग-अलग आवेदन हैं अध्यक्ष फिरोज खान के खिलाफ 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का दो अलग- अलग आवेदन दिया था। 26 सितंबर को बिलासपुर हाईकोर्ट ने अविश्वास पर मतदान कराने कलेक्टर को आदेश दिया था। 3 अक्टूबर को आदेश जारी करते हुए 13 अक्टूबर को मतदान तिथि तय किया था।







