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खातों में लाखों रुपये जमा नहीं, विभागीय अधिकारी निलंबित

अम्बिकापुर : अम्बिकापुर में वित्तीय अनियमितता के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। पशु चिकित्सा विभाग में पदस्थ एक कर्मचारी को हितग्राहियों की राशि समय पर संबंधित खातों में जमा नहीं करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, विभागीय अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि हितग्राहियों से प्राप्त लाखों रुपये निर्धारित बैंक खातों में जमा नहीं किए गए। मामला उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय से जुड़ा बताया जा रहा है। प्राथमिक जांच में राशि जमा करने में गंभीर लापरवाही पाई गई, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई प्रारंभ की।

प्रशासन ने संबंधित कर्मचारी को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद विस्तृत जांच के लिए बहु-सदस्यीय समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने और वित्तीय प्रक्रियाओं के पालन में गंभीर त्रुटियां होने की पुष्टि की।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि शासकीय लेटरहेड का उपयोग निजी कार्य में किया गया, जो सेवा नियमों के विरुद्ध है। पूरे प्रकरण को सेवा आचरण के उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए सक्षम प्राधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।

निलंबन अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी का मुख्यालय मैनपाट स्थित पशु चिकित्सालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय अनुशासन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जांच आगे भी जारी रहेगी।

R.O. No. : 13538/ 53
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