CG: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर लगाई रोक, जानें क्या है पूरा मामला

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 55 वर्ष से अधिक उम्र के सरकारी कर्मचारियों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तबादले पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार के आदेश को निरस्त किया है। याचिकाकर्ता कविता चिंचोलकर, जो महासमुंद में लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत थीं, का तबादला 16 अगस्त 2024 को जिला कांकेर किया गया था।
कविता चिंचोलकर की उम्र 61 वर्ष है और वह जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाली हैं। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर तर्क दिया कि इतनी उम्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थानांतरण से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सुविधाओं में भी देरी होगी।
कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर के अनुसार 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिला कर्मचारियों का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तबादला नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस नियम का उल्लंघन किया गया। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के आदेश को रद्द किया और याचिकाकर्ता को उनके पूर्व स्थान महासमुंद में ही पदस्थ करने का आदेश दिया है।