छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में फैसला: अब ‘च्वाइस नंबर’ नई गाड़ी में होगा ट्रांसफर, जानिए नियम


रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक (छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक) आयोजित की गई, जिसमें शासन, विकास, शिक्षा, उद्योग, सामाजिक सशक्तिकरण और नवाचार से जुड़े कुल 12 प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को मिला वरिष्ठ वेतनमान
राज्य पुलिस सेवा के वर्ष 2005 से 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने हेतु 30 सांख्येतर पदों के निर्माण की मंजूरी दी गई। इससे सेवा प्रबंधन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी।
वंचित समुदायों के लिए गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम की स्थापना
जनजातीय, गरीब, महिला और तृतीय लिंग समुदाय के युवाओं के कौशल विकास हेतु छत्तीसगढ़ शासन और PanIIT Alumni Reach for India Foundation के मध्य एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने की स्वीकृति दी गई। यह ज्वाइंट वेंचर शिक्षा, रोजगार, और ग्रामीण उद्यमिता में व्यापक सुधार लाएगा।
सड़क दुर्घटनाओं और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए मोटरयान कानून में संशोधन
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई, जिससे पुराने वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं और वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा।
फैंसी नंबर अब नए वाहन में होंगे हस्तांतरणीय
मोटरयान नियम-1994 में संशोधन कर वाहन स्वामियों को पुराने वाहन के पसंदीदा नंबर को नए या अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों में स्थानांतरित करने की सुविधा दी गई है। सरकारी वाहनों को इसके लिए शुल्क से छूट दी जाएगी।
निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयक को स्वीकृति
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिससे उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावशाली और उत्तरदायी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया।
छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को मिली हरी झंडी
राज्य के 50 हजार छात्रों तक पहुंचने, 500 प्रोटोटाइप, 500 आईपीआर फाइलिंग और 150 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करने के लक्ष्य के साथ एक समर्पित छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। नीति में जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन
कृषक हितों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को अनुमोदन प्रदान किया गया।
छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना को स्वीकृति
रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर में सुव्यवस्थित विकास के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी। 2031 तक इस क्षेत्र में 50 लाख जनसंख्या का अनुमान है।
जीएसटी अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी मिली, जिससे इनपुट सेवा वितरकों के नियम और अधिक प्रभावी होंगे तथा यह केंद्रीय वित्त अधिनियम, 2025 के अनुरूप होगा।
लंबित कर मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु विधेयक मंजूर
छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 को स्वीकृति दी गई, जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत मिलेगी और कर विवादों का शीघ्र समाधान संभव होगा।
भू-राजस्व संहिता में संशोधन से बढ़ेगी पारदर्शिता
नक्शा बंटवारे, अभिलेख अद्यतनीकरण, नामांतरण प्रक्रिया और अवैध प्लाटिंग पर नियंत्रण हेतु भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। इससे भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता और कानूनी विवादों में कमी आएगी।
पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति
छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन हेतु विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।