रिटर्निंग अधिकारी को गाली और धमकी देने वाले शिक्षक पर गिरी गाज, शिक्षा विभाग ने किया निलंबित

कवर्धा। पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान एक रिटर्निंग अधिकारी को गाली-गलौच और धमकी देना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया है। शिक्षा विभाग ने गंभीर अनुशासनहीनता के मामले में सहसपुर लोहारा विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गगरिया खम्हरिया में पदस्थ शिक्षक कमलेश देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह कार्रवाई संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा दुर्ग, आर.एल. ठाकुर द्वारा जारी आदेश के तहत की गई है। आदेश में उल्लेख है कि कमलेश देवांगन का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है और यह विभाग की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला है।
मामला त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024–25 के दौरान का है। जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के रिटर्निंग ऑफिसर विवेक गोहिया को रात करीब आठ बजे दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से अभद्र भाषा में संदेश और धमकी भरे कॉल प्राप्त हुए। जांच में यह नंबर शिक्षक कमलेश देवांगन के नाम पर पंजीकृत पाए गए। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, देवांगन ने अधिकारी को ‘देख लेने’ जैसी गंभीर धमकी भी दी थी।
शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए देवांगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, किन्तु उनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत उन्हें निलंबित कर दिया गया।
निलंबन की अवधि में कमलेश देवांगन को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा, परंतु मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बोडला होगा।