छत्तीसगढ़
पदोन्नति के लिए जारी आरक्षण अधिसूचना में मिली त्रुटियां, हाईकोर्ट ने किया निरस्त
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया है जिसमें शासकीय सेवकों के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था।
कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार संवैधानिक संशोधन के बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता। राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को आरक्षण में प्रमोशन के लिए अधिसूचना जारी की थी।
इसके अनुसार चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी तक के कर्मचारी, अधिकारियों के लिए आरक्षण दिया जाना था। यह आरक्षण अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत दिया जाना था।