छत्तीसगढ़
सहायक शिक्षक को प्रमोशन का लाभ देने हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

बिलासपुर। सहायक शिक्षक (पंचायत) को शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपाल के पद पर पदोनति से अपात्र करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दायर अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक (पंचायत )को शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल के पद पर 6 सप्ताह में पदोन्नति पर विचार कर लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि शासन केवल सहायक शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपाल को ही शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र मान रही थी, जिससे अन्य सहायक शिक्षक (पंचायत) पदोन्नति से वंचित हो गए थे।