रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय चुनावों के लिए वार्ड आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया है। जारी नए अध्यादेश में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। हालांकि, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी जहां 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।