रिटायर्ड इंस्पेक्टर को हाईकोर्ट से राहत, गृह विभाग का रिकवरी नोटिस स्थगित
बिलासपुर। पुलिस इंस्पेक्टर व्यासनारायण भारद्वाज को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके रिटायरमेंट ड्यूस की रिकवरी के लिए गृह विभाग द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है और विभाग को तत्काल उनका रिटायरमेंट ड्यूस जारी करने का आदेश दिया है।
व्यासनारायण भारद्वाज, जो जिला जांजगीर-चांपा में निरीक्षक पद पर कार्यरत थे, 30 जून 2022 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए थे। उनके सेवानिवृत्ति के दो वर्ष बाद भी उनके समस्त रिटायरमेंट ड्यूस का भुगतान नहीं किया गया। इसके बजाय, अफसरों ने सेवा के दौरान अधिक राशि के भुगतान का हवाला देते हुए रिकवरी नोटिस जारी किया और तब तक उनकी रिटायरमेंट राशि रोकने का निर्देश दिया, जब तक पूरी वसूली नहीं हो जाती।
व्यासनारायण ने इस नोटिस के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और देवांशी चक्रवर्ती के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा कि विभाग ने उनकी रिटायरमेंट ड्यूस देने के लिए कड़ी शर्तें लगा दी थीं और वसूली राशि की सहमति के बिना शेष राशि जारी नहीं की जा रही थी।